क्या सत्ता बदले तो चुनाव आयोग भी बदलेगा?
लोकतंत्र के प्रहरी पर उठते सवाल और बदलाव की संभावनाएँ
लेखक: राजेश कुमार सिद्धार्थ
(संपादक, बहुजन संगठक / स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक)
परिचय: जब जनता सवाल पूछने लगे, तो संस्थाएँ भी जवाबदेह बनती हैं
भारत के लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसे “लोकतंत्र का प्रहरी” कहा गया है।
यह वह संस्था है जो जनता और सत्ता के बीच संतुलन बनाए रखती है —
जहाँ जनता मतदान करती है, और आयोग सुनिश्चित करता है कि उसकी आवाज़ सही जगह पहुँचे।
लेकिन हाल के वर्षों में जब जनता और विपक्ष दोनों यह कहने लगे हैं कि
“चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा,”
तो सवाल उठना स्वाभाविक है —
क्या सत्ता परिवर्तन होने पर चुनाव आयोग की संरचना और भूमिका भी बदलेगी?
1. चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना करता है।
यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका काम चुनाव कराना है —
लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक के चुनाव।
संविधान ने आयोग को काफी अधिकार दिए हैं,
लेकिन उसके सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है —
और यही वह बिंदु है जहाँ से विवाद की शुरुआत होती है।
2. विवाद का मूल: “स्वतंत्रता” बनाम “सरकारी नियंत्रण”
विपक्षी दल लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि
चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ गया है।
चाहे वह चुनाव की तारीख तय करने की बात हो,
या आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की —
जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि
“आयोग अब तटस्थ नहीं रहा।”
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कई ऐसे उदाहरण आए,
जहाँ भाजपा नेताओं पर कार्रवाई न होने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए।
इसीलिए आज जब सत्ता परिवर्तन की चर्चा होती है,
तो लोग पूछते हैं — क्या चुनाव आयोग भी बदलेगा?
3. आयोग की साख पर सवाल: जनता का भरोसा क्यों डगमगाया
भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीय संस्थाएँ हैं।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की साख पर दाग लगे हैं।
EVM पर विवाद:
विपक्ष का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पारदर्शिता की कमी है।
आयोग बार-बार सफाई देता रहा, लेकिन जनता का विश्वास पूरी तरह नहीं लौटा।
आचार संहिता के दोहरे मापदंड:
सत्ता पक्ष के नेताओं के भाषणों पर नरमी और विपक्ष पर सख्ती ने आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े किए।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया:
अब तक सरकार का प्रभाव इस प्रक्रिया में निर्णायक रहा है,
जबकि विपक्ष चाहता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और संसद की संयुक्त भूमिका हो।
4. क्या सत्ता बदलने पर आयोग भी बदलेगा?
सवाल यह नहीं कि आयोग हटेगा या नहीं,
सवाल यह है कि उसकी संरचना और कार्यप्रणाली बदलेगी या नहीं।
यदि विपक्ष सत्ता में आता है,
तो संभावना है कि वह आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए।
इसमें तीन प्रमुख सुधारों की चर्चा पहले से चल रही है:
संयुक्त चयन समिति:
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति करे।
यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
वित्तीय स्वायत्तता:
आयोग का बजट अभी गृह मंत्रालय के अधीन है।
भविष्य में इसे संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की मांग जोर पकड़ सकती है।
सुरक्षा बलों और प्रशासन पर स्वतंत्र अधिकार:
ताकि चुनावी प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो सके।
5. चुनाव आयोग को हटाना आसान नहीं है
संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर रखी गई है —
उन्हें उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को।
अर्थात, केवल संसद के विशेष बहुमत से ही ऐसा संभव है।
इसलिए “आयोग हट जाएगा” कहना कानूनी रूप से संभव नहीं है।
लेकिन संरचना में सुधार और पदस्थापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता
यह सत्ता परिवर्तन के बाद किया जा सकने वाला व्यावहारिक सुधार है।
6. लोकतंत्र की परीक्षा: जब जनता भरोसा खोने लगे
चुनाव आयोग केवल एक संस्था नहीं,
बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है।
जब जनता को यह महसूस हो कि उसकी वोट की कीमत घट रही है,
तो लोकतंत्र खोखला होने लगता है।
2025 की राजनीतिक परिस्थितियाँ यही संकेत दे रही हैं —
जनता अब केवल परिणाम नहीं, प्रक्रिया की ईमानदारी भी चाहती है।
इसलिए आने वाले वर्षों में चुनाव आयोग पर निगरानी और सुधार दोनों की माँग तेज़ होगी।
7. सत्ता परिवर्तन का असर आयोग की छवि पर
यदि केंद्र में नई सरकार आती है,
तो उसका पहला प्रयास होगा “संस्थागत विश्वास” बहाल करना।
इसमें चुनाव आयोग सबसे अहम कड़ी होगा।
नई सरकार चाहे जिसकी हो —
उसे यह दिखाना होगा कि वह आयोग को अपनी कठपुतली नहीं,
बल्कि जनता का प्रहरी बनाना चाहती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि वर्तमान आयोग को हटा दिया जाएगा,
बल्कि उसे संवैधानिक ढाँचे में अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा।
8. चुनाव आयोग और न्यायपालिका का संबंध
पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की भूमिका पर कई टिप्पणियाँ की हैं।
मार्च 2023 के ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने कहा था —
“लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब चुनाव आयोग स्वतंत्र रहेगा।”
इस निर्णय के बाद अब देश में यह चर्चा गहराई पकड़ चुकी है
कि आयोग को सरकार से अलग कर, न्यायपालिका की निगरानी में कुछ हद तक रखा जाए।
यदि ऐसा हुआ, तो भविष्य में आयोग की भूमिका और भी सशक्त होगी।
9. आयोग की विश्वसनीयता पुनर्स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है?
पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया।
प्रशासनिक हस्तक्षेप पर अंकुश।
EVM प्रणाली में जनसहभागिता बढ़ाना।
चुनावी खर्च और चंदा प्रणाली पर सख्त नियंत्रण।
जनता से संवाद की नई परंपरा।
जब जनता को लगेगा कि चुनाव “वास्तव में निष्पक्ष” हैं,
तभी लोकतंत्र फिर से भरोसेमंद बनेगा।
10. जनता का नजरिया: अब संस्थाओं से जवाब मांगा जाएगा
भारत की नई पीढ़ी अब “सत्ता की दिशा” नहीं,
“सिस्टम की पारदर्शिता” को देखती है।
यह पीढ़ी आयोग, न्यायपालिका, और संसद —
तीनों से सवाल पूछना जानती है।
इसलिए आने वाले वर्षों में
चुनाव आयोग के ऊपर जनता की निगाह और भी तेज होगी।
सत्ता कोई भी हो — अब संस्थाएँ जनता की परीक्षा से बच नहीं पाएँगी।
निष्कर्ष: आयोग हटे या न हटे, जवाबदेह जरूर बनेगा
सत्ता बदले तो चुनाव आयोग हटेगा — यह कहना संवैधानिक रूप से गलत होगा।
लेकिन सत्ता बदले तो आयोग जवाबदेह और पारदर्शी बनेगा — यह निश्चित है।
लोकतंत्र की सेहत केवल वोट से नहीं,
बल्कि उन संस्थाओं से तय होती है जो वोट की रक्षा करती हैं।
चुनाव आयोग वही संस्था है।
यदि जनता का विश्वास लौटाना है,
तो उसे “सरकार का अंग” नहीं, “लोकतंत्र का प्रहरी” बनाना ही होगा।
सत्ता चाहे बदल जाए या न बदले —
अब जनता बदल चुकी है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद है।

