रास्ते की सरकारी भूमि पर बने अवैध मकान पर चला कानून का डंडा, अपील खारिज; बेदखली का आदेश बरकरार
मीरजापुर। ग्राम भटेवरा की सरकारी रास्ता भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के मामले में अपीलार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सक्षम न्यायालय ने तहसीलदार सदर मीरजापुर द्वारा पारित बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के आदेश को सही ठहराते हुए अपील को निरस्त कर दिया है।
मामले में उपलब्ध अभिलेखों, क्षेत्रीय लेखपाल तथा पूर्व लेखपाल की रिपोर्ट एवं बयानों के आधार पर यह स्पष्ट पाया गया कि ग्राम भटेवरा स्थित रास्ता खाते की सुरक्षित भूमि आराजी संख्या 1311, कुल रकबा 0.3160 हेक्टेयर में से 0.0060 हेक्टेयर भूमि पर शिवप्रसाद, जगदीश, शिवनारायण एवं झल्लर पुत्रगण स्वर्गीय जोखन द्वारा पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया था।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अवर न्यायालय/तहसीलदार सदर मीरजापुर ने उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण एवं विश्लेषण कर 30 मई 2023 को बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया था, जो पूरी तरह विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। इसलिए उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
अपीलार्थियों द्वारा 6 जून 2023 को प्रस्तुत अपील को न्याया

