कानूनी नोटिस (WhatsApp के माध्यम से)
श्री नीरज कुमार वर्मा,
जनपद – बहराइच
आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सोशल मीडिया/अन्य माध्यमों पर अब तक इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल एवं राष्ट्रीय हिंदी अब तक न्याय समाचार पत्र तथा उनके मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कुमार सिद्धार्थ के विरुद्ध जो तथाकथित “ब्रेकिंग न्यूज़” प्रसारित की गई है, वह असत्य, भ्रामक एवं मानहानिकारक है।
बिना किसी वैधानिक जाँच, प्रमाण अथवा सत्यापन के इस प्रकार के आरोप प्रसारित करना कानूनन दंडनीय है, जिससे मेरे मुवक्किल की सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँची है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस संदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर—
1️⃣ मेरे मुवक्किल एवं संस्थान के विरुद्ध प्रसारित समस्त आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाएँ।
2️⃣ सार्वजनिक रूप से स्पष्ट खंडन करते हुए बिना शर्त माफ़ी जारी करें।
3️⃣ यह स्पष्ट करें कि आपने यह सामग्री किन तथ्यों के आधार पर प्रसारित की।
निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में आपके विरुद्ध मानहानि एवं अन्य विधिक धाराओं के अंतर्गत न्यायालय/प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
यह संदेश आपको अंतिम अवसर देते हुए भेजा जा रहा है।
—
रेखारानी
एडवोकेट
माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ
(मुवक्किल की ओर से)
राजेश कुमार सिद्धार्थ
मैनेजिंग डायरेक्टर / संपादक
अब तक इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल
एवं राष्ट्रीय हिंदी अब तक न्याय समाचार पत्र
दिनांक: 05 फ़रवरी 2026

