यदि आप भी सड़क किनारे से अखबारों में लिपटे वड़ा पाव, समोसे, पकौड़े या अन्य गर्म खाद्य पदार्थ खरीदते और खाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में अखबारों में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और परोसने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है और इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय मुंबई की एक प्रसिद्ध वड़ा पाव की दुकान के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद लिया गया है, जहां ग्राहकों को अखबारों में लपेटकर खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे थे। इस घटना के बाद, संबंधित अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की और स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध सड़क किनारे के खाद्य विक्रेताओं, होटलों, रेस्तरां, कैटरिंग सेवाओं, मोबाइल खाद्य विक्रेताओं, खाद्य स्टालों और अन्य सभी खाद्य व्यवसायों पर समान रूप से लागू होगा। किसी भी खाद्य पदार्थ को अखबारों में लपेटकर परोसना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
FSSAI का कहना है कि अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में विभिन्न हानिकारक रसायन, रंग, पिगमेंट और भारी धातुएं हो सकती हैं। जब गर्म खाद्य पदार्थों को अखबार में रखा जाता है, तो स्याही में मौजूद तत्व भोजन में स्थानांतरित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के दूषित भोजन का लगातार सेवन शरीर में विषाक्त पदार्थों के संचय का कारण बन सकता है, जिससे विभिन्न गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
एजेंसी ने याद दिलाया कि खाद्य पैकेजिंग नियम 2018 के तहत, भोजन के भंडारण और पैकेजिंग के लिए अखबार का उपयोग भी प्रतिबंधित है। इसलिए, ऐसे सभी व्यवसायों को तत्काल वैकल्पिक और सुरक्षित पैकेजिंग अपनाने का निर्देश दिया गया है।
प्राधिकरण ने जनता से भी अपील की है कि यदि खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटा जा रहा है तो सावधानी बरतें और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अधिकारियों के अनुसार, नियमों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों के सहयोग से नियमित निगरानी और अचानक निरीक्षण किए जाएंगे।

