रायगढ़ा में अवैध रूप से चल रहा हैं शॉपिंग मॉल मानव अधिकार कर्मी और पत्रकार ने उपजिलापाल को किया लिखित अभियोग
ता:६.११.२५ रिख रायगढ़ शहर राजपथ जे. के. पुर रोड के पास भी-२ शॉपिंग मॉल कोई भी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट (cc) एक्यूपिनेसी सर्टिफिकेट (oc) या ट्रेड लाइसेंस और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र न होने पर भी अवैध रूप से खोला गया है। ये गंभीर अभियोग चर्चा का विषय है। प्रत्येक दिन हजारों हजारों लोग यहां पर भीड़ में आते जाते रहते हैं। अग्निकांड और बिजली दुर्घटना जैसे बिपदपूर्ण घटना की संभावना है। शॉपिंग मॉल खोलने से पहले प्रशासन के तरफ से समस्त प्रमाण पत्र जांच कराने के बाद ही सर्वसाधारण के लिए मॉल खोलने का नियम है। जिला प्रशासन निरीह जनता को दिन दोपहर में बिपदता के मुंह में धकेल रहे हैं ये देखने को मिल रहा हैं। इस अनियमितता की वजह से मानव अधिकार कर्मी विश्वराज छीनचानी ,स्वर्ण मंजूरी पाल और सांबादिक राज कुमार लिमा , अन्य बुद्धिजीवी भाई लोग एकत्रित होके अतिरिक्त जिलापाल श्री नवीन नायक जरिए जिलापाल तथा मजिस्ट्रेट को लिखित अभियोग पत्र प्रदान किया है। अभियोग में तुरंत जूग्म तदन्त, मॉल सिल और आईंनगत कार्यानुष्ठान दाबी किया गया है। जब तक संपूर्ण ऑफिशियल डॉक्यूमेंटशन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तब तक जनसाधारण के सुरक्षा के लिए मॉल सिल और आईंनगत कार्यानुष्ठान दाबी किया गया है। रायगढ़ा में बड़े बड़े व्यापारिक शॉपिंग मॉल दर्जनों अवैध रूप से कैसे चल रहे हैं और प्रशासन निगाह इस पर नहीं पड़ी है। लग रहा है जैसे कई भ्रष्ट अधिकारी अपने फायदे केलिए कुछ लेनदेन के जरिए ये काम किया है ये प्रश्नबाची सृष्टि हुआ है ? स्थानीय रायगढ़ा जिला के अधिकांश अंचल आदिवासी अधूसित है। बिना सुरक्षा के ये शॉपिंग मॉल कार्यकारी करने का आदेश और अनुमोदन कैसे दिया जा रहा है। आने वाले समय में जो लिखिए रूप मै अभियोग प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है। इस बात की दृष्टानमूलक और पुख्ता जानकारी जो भी किया गया है। वो साधारण जनता, संवादिक और मानव अधिकार कर्मी को बताने का अनुरोध भी किया गया है।
सत्यनारायण दलाई
ओडिशा

