कन्नौज। माननीय न्यायालय कन्नौज ने फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी को दोषी ठहराते हुए 7 दिन के कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना ठठिया क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर निवासी नरेशचन्द्र पुत्र नारायण प्रसाद ने दिनांक 19 मई 2024 को अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय के आदेश पर थाना ठठिया में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में धारा 452, 354, 323, 325, 504, 506 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था।विवेचना के दौरान पता चला कि मूल विवाद नल से पानी भरने को लेकर था और दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक समझौता भी हो चुका था। साक्ष्यों के अभाव में पहले अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को भेजी गई, जिसे धारा 164 सीआरपीसी के बयान न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। बाद में पीड़िताओं के बयान दर्ज कराए गए, जिनमें उन्होंने घटना से साफ इनकार कर दिया। वादी ने भी इन बयानों का समर्थन किया।
इस आधार पर न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वादी को फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का दोषी पाया और सजा

