26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है?
26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया (Adopt/स्वीकार) किया था।
हालाँकि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, लेकिन इसे अपनाने की ऐतिहासिक तिथि 26 नवंबर है। इसी कारण हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य
नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों (न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं के अमूल्य योगदान को सम्मान देना।
देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना।
संविधान दिवस कब घोषित किया गया?
2015 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। इस दिन को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के सम्मान में विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया गया।

