कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में पीलीभीत जनपद के सभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, डाटा लीक रोकने तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान दो माध्यमों से ई-केवाईसी करा सकते हैं। पहला बायोमेट्रिक ई-केवाईसी, जिसके तहत किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं और दूसरा फेशियल ई-केवाईसी, जिसे पीएम किसान मोबाइल ऐप अथवा ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) एवं फील्ड कार्मिकों की सहायता से पूरा कराया जा सकता है।
कृषि विभाग ने जनपद के सभी पात्र किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे 30 जून 2026 से पहले अनिवार्य रूप से अपनी वार्षिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करा लें। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसान अपात्र की श्रेणी में आ सकते हैं और उनकी आगामी सम्मान निधि की किस्तों पर रोक लगाई जा सकती है।
